नहीं रोक सकते सड़क यातायात, तुरंत बहाल हो: केन्द्र

Cant stop road traffic, be restored immediately Center

पंजाब सरकार ने बॉर्डर किए हुए हैं सील, बिना पास नहीं होती एंट्री

  • हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिना कोरोना टैस्ट से एंट्री पर लगाई हुई पाबंदी

अश्वनी चावला चंडीगढ़। केंद्र सरकार देश की राज्य सरकारों से नाराज है, क्योंकि राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर पाबंदी लगाते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर पाबंदी लगाई हुई है। इसके अलावा कई तरह के सख्त नियम भी लागू किए हुए हैं। केन्द्र सरकार ने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा है कि जब लाकडाऊन-3 के अंतर्गत सभी पाबंदियां हटाई गई हैं तब राज्य सरकारें अपने स्तर पर कैसे लागू कर सकतीं हैं? केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखते हुए पाबंदी को तुरंत हटाने के आदेश दिए हैं ताकि लाकडाऊन-3 देश में तय नियमों अनुसार लागू हो सके। दूसरे राज्य से आने वाली यातायात पर पंजाब सरकार ने भी अपने स्तर पर पाबंदी लगाई हुई थी। पंजाब ने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सहित राजस्थान से आने वाले लोगों को बार्डर पर ही रोकते हुए न केवल सख्ती से चैकिंग की जाती थी, बल्कि ई-पास के द्वारा राज्य में एंट्री मिलती थी। पंजाब में राजपुरा के नजदीक शंभू बार्डर पर सबसे ज्यादा सख्ती थी, जहां से हरियाणा और दिल्ली से आने वाले लोग पंजाब में दाखिल होते हैं। इसके साथ ही सरसा से सरदूलगढ़ के रास्ते पंजाब में दाखिल होने वाले बार्डर पर भी सख्ती की गई थी।
पंजाब के अलावा हिमाचल प्रदेश ने भी कई नियम लागू किए हुए थे। हिमाचल प्रदेश में बिना ई-पास के एंट्री प्रविष्टि नहीं मिलती थी और हिमाचल में दाखिल होने के लिए ई-पास के अलावा कोरोना का टेस्ट भी अनिवार्य था। हिमाचल की तरह ही जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों ने भी कई प्रकार की पाबंदियां लगाई हुई थी। यहां तक कि हरियाणा सरकार ने भी दिल्ली बार्डर पर सख्ती नियम लागू किए हैं और आने-जाने वाली हर गाड़ी को चैकिंग करने के साथ ही मुश्किल से ही हरियाणा में दाखिल होने दिया जा रहा है। केंद्रीय गृह सचिव ने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से राज्यों के मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं कि यदि इस प्रकार की सख्ती को नहीं हटाया गया तब इसे केंद्रीय आदेशों का उल्लंघना माना जाएगा।

पंजाब में सड़क यातायात पर नहीं रहेगी पाबंदी

केंद्र सरकार के आदेशों के साथ ही अब स्पष्ट हो गया है कि भले ही पंजाब सरकार ने वीकैंड लाकडाऊन लगाया है लेकिन सड़क यातायात पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी। यदि पंजाब सरकार या फिर पुलिस सड़क यातायात को रोकती है तब यह केंद्रीय आदेशों का उल्लंघना होगी और उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई तक हो सकती है।

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