राजस्थान में इस साल लागू हो जाएगा अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट

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सरकार 15 नवंबर तक एक्ट के नियम तैयार कर जारी करेगी| Apartment Honorship Act

  • राजस्थान के जयपुर सहित उदयपुर, कोटा, जोधपुर व  बड़े शहरों में अब बहुमंजिला इमारतों में फ्लैट तैयार हो रहे हैं

जयपुर। राजस्थान में करीब डेढ़ दशक के इंतजार के बाद आखिर अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट (Apartment Honorship Act इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस एक्ट के लागू होने से न सिर्फ अपार्टमेंट मालिक को जमीन का मालिकाना हक मिलेगा, बल्कि अन्य कई अधिकार भी प्राप्त होंगे। सरकार 15 नवंबर तक एक्ट के नियम तैयार कर जारी करेगी और जनता से आपत्तियां और सुझाव लेने की प्रक्रिया पूरी कर इस वर्ष के अंत तक यह एक्ट लागू कर दिया जाएगा। राजस्थान के जयपुर सहित उदयपुर, कोटा, जोधपुर व प्रदेश के कई बड़े शहरों में अब बहुमंजिला इमारतों में फ्लैट व अपार्टमेंट तैयार हो रहे हैं। इसके बावजूद राजस्थान में अब तक अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट लागू नहीं था।

हालांकि इसकी कवायद करीब 15 साल से चल रही थी और यह विधेयक तीन बार राजस्थान की विधानसभा से पारित हो चुका था, लेकिन विभिन्न कारणों से नियम कभी नहीं बनाए गए, बल्कि बार-बार इसे संशोधित रूप देकर विधानसभा में लाया जाता रहा। आखिरी बार पिछली सरकार के समय अप्रैल 2018 में इसे संशोधित रूप में पारित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस वर्ष तीन जुलाई को इस पर मंजूरी देकर इसे भेज दिया था। तीन महीने होने के बावजूद इस एक्ट के नियम नहीं बनाए जा रहे थे। नियम नहीं होने के कारण इसे लागू किया जाना संभव नहीं था।

दिसंबर के पहले हफ्ते तक नियमों के साथ एक्ट लागू कर दिया जाएगा

अब हाल में नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव भास्कर ए सावंत ने इस बारे में एक बैठक कर इस एक्ट को लागू करने की समय सीमा तय कर दी है। इसके अनुसार 10 नवंबर तक मुख्य नगर नियोजक कार्यालय की ओर से इस विधेयक के तहत नियमों का प्रारूप तैयार किया जाएगा। 15 नवंबर तक नगरीय विकास विभाग की वेबसाइट पर नियमों का प्रारूप जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद दस दिन में आम जनता से इस पर आपत्ति या सुझाव मांगे जाएंगे। दिसंबर के पहले हफ्ते तक नियमों के साथ एक्ट लागू कर दिया जाएगा

अपार्टमेंट मालिकों को मिलेगा ये फायदा

  • राजस्थान में इस एक्ट के लागू होने के बाद जिस जमीन पर अपार्टमेंट बने हैं, उसका मालिकाना हक भी अपार्टमेंट मालिक को मिलेगा।
  • जमीन पर जितने अपार्टमेंट बने है, उसके हिसाब से जमीन का हक उसे दिया जाएगा।
  • एक्ट के तहत बिल्डर को भूमि का मालिकाना हक देने के लिए भूमि की सब लीज अपार्टमेंट खरीददार के पक्ष में जारी करनी होगी।
  •  अपार्टमेंट आवंटन के छह महीने के भीतर बिल्डर को डीड ऑफ अपार्टमेंट खरीदार के पक्ष में संपादित करनी होगी।
  •  अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों की एक आवासीय विकास समिति बनेगी।
  •  संबंधित बिल्डर या डेवलपर उस समिति को भवन का नक्शा,वायरिंग व प्लंबिंग आदि समस्त जानकारी उपलब्ध कराएगा।

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