नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की जेल के अंदर विशेष भोजन और पूरक आहार दिए जाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। पहलवान सुशील कुमार अपने जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के एक मामले में आरोपी हैं और जेल में बंद हैं। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सतवीर सिंह लांबा ने सुशील कुमार की याचिका खारिज करते हुये कहा, “दिल्ली जेल कानून, 2018 के प्रावधानों के तहत सुशील कुमार की सभी मूलभूत आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा रहा है और उन्हें कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है।” अदालत ने कहा, ‘‘कथित विशेष भोजन और पूरक आहार आरोपी की केवल इच्छाएं हैं और किसी भी तरह से ये आवश्यक जरूरतें नहीं हैं।’’
कई पहलवानों पर वसूली और हत्या के केस दर्ज
दिल्ली के कंस्टीट्यूशन क्लब के बाहर उमर खालिद पर गोली चलाने वाला व्यक्ति नवीन दलाल, हरियाणा के मंडोथी गांव का पूराना पहलवान था। हत्या के आरोपी हरियाणा के राकेश मलिक भी पेशे से पहलवान हैं। इसी साल एक रेसलिंग कोच ने 5 स्पोर्ट्सपर्सन की हत्या कर दी थी। उस कोच पर एक महिला रेसलर ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था।
तिहाड़ जेल प्रशासन का कड़ा विरोध
आरोपी सुशील कुमार के वकील की इस मांग का तिहाड़ जेल प्रशासन ने कड़ा विरोध किया और कहा कि सुशील एक कैदी हैं, अतिथि नहीं कोई गेस्ट नहीं कि उन्हें हाई प्रोटीन का खाना मुहैया कराया जाए। जेल में और भी कैदी हैं जो अच्छे भोजन या हाई प्रोटीन वाले खाने की मांग करते हैं। अगर सुशील को हाई प्रोटीनयुक्त भोजन दिया जाएगा तो दूसरे कैदियों पर इसका असर पड़ेगा। तिहाड़ जेल के इस दलील के बाद सुशील कुमार के वकील ने कोर्ट से कहा कि तब आरोपी सुशील को दोनों टाइम घर का खाना खाने की इजाजत दी जाए। श्ह जेल मैन्युअल में भी है। इसका भी तिहाड़ जेल ने विरोध किया और कहा की हम डॉक्टर से सलाह लेकर इस बारे में बताएंगे। सुशील कुमार के वकील ने कोर्ट से कहा कि पहले भी कैदियों को घर का खाना खाने की इजाजत मिलती रही है। इस पर डॉक्टर के सलाह का कोई मतलब नहीं बनता। बहरहाल, रोहिणी कोर्ट ने आरोपी सुशील की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट बुधवार को सुनायेगा फैसला। आपको बता दे की आरोपी सुशील कुमार फिलहाल न्यायिक हिराशत में है और तिहाड़ जेल में बंद है।
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