Supreme Court: गुरुग्राम की ‘ग्रीनपोलिस आवास परियोजना’ विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

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Supreme Court: गुरुग्राम की ‘ग्रीनपोलिस आवास परियोजना’ विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

हाईकोर्ट जाएं याचिकाकर्ता: सुप्रीम कोर्ट

Greenopolis Housing Yojana: नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के गुरुग्राम की ‘ग्रीनपोलिस आवास परियोजना’ विवाद में फ्लैट खरीदने वाले याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देने के साथ ही मंगलवार को मामले का निपटारा कर दिया। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मुकेश कंवल (फ्लैट खरीदारों में शामिल) और अन्य की रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया। Supreme Court

‘मुकेश कंवल बनाम हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, गुरुग्राम’ का यह मामला शीर्ष अदालत के समक्ष 15 जनवरी 2024 को दाखिल किया गया। मुकेश के साथ 13 याचिकाकर्ताओं में शामिल विजय जैन ने शीर्ष अदालत के इस रुख पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘‘हमें इस आदेश से बेहद निराशा हुई है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि एक साल से अधिक समय बीतने के बाद अब फिर से शून्य से शुरू करना है। जो भी हो, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए तमाम कानूनी विकल्पों का सहारे लड़ाई जारी रखेंगे।’’

एक साल समय बीतने के बाद वहीं के वहीं खड़े हैं

उन्होंने कहा, ‘‘ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड ने हमें (सैंकड़ों खरीदारों) को 2012 में 2016 तक फ्लैट देने का वादा किया था। हम अपने-अपने फ्लैट का 90 फीसदी रकम (90 लाख से एक करोड़ रुपए) का भुगतान कर चुके हैं, लेकिन विभिन्न अदालतों और संबंधित प्राधिकरणों का दरवाजा खटखटाकर अंत में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अब हम करीब एक साल समय बीतने के बाद वहीं के वहीं खड़े हैं।’’

जैन ने कहा कि कई जगहों पर निराशा हाथ लगने के बाद हमने हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, गुरुग्राम दरवाजा खटखटाया था, जिसने वर्ष 2018 और 19 में आदेश पारित कर कहा था कि 2020 तक फ्लैट मिल जाएंगे, लेकिन उसे पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि फ्लैट खरीदने वाले करीब 1600 लोगों में कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बहुत सारे लोग मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि लोगों ने सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर ज़िंदगी की तलाश में 12 साल पहले फ्लैट बुक करवाया था और वादे के मुताबिक भुगतान किया, लेकिन अब दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर हैं। Supreme Court

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