Arvind Kejriwal Bail Plea: नई दिल्ली (एजेंसी)। आबकारी नीति मामले में दिल्ली आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की जमानत एवं सीबीआई की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दे दी है, जिस पर सभी की निगाहें जमी हुई थी। उक्त जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने मामले में फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दे दी है। इससे पहले पीठ ने 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने पहले प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि, सीबीआई मामले के कारण उनकी कैद जारी रही। Arvind Kejriwal News
क्यों दी सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत? | Arvind Kejriwal News
रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने कहा कि दलीलों के आधार पर 3 सवाल तैयार किए थे। रिपोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत के हवाले से कहा गया, ‘‘हमने 3 सवाल तैयार किए थे, पहला: क्या गिरफ्तारी में कोई अवैधता थी, दूसरा: क्या अपीलकर्ता को नियमित जमानत दी जानी चाहिए, तीसरा: क्या आरोप पत्र दाखिल करना परिस्थितियों में इतना बदलाव है कि उसे टीसी में भेजा जा सकता है।’’
उन्होंने कहा कि ‘‘पहले से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कोई बाधा नहीं है। हमने पाया है कि सीबीआई ने अपने आवेदन में कारण दर्ज किए हैं कि उन्होंने इसे क्यों जरूरी समझा। धारा 41ए (ककक) का कोई उल्लंघन नहीं है। विकसित समाज के लिए जमानत पर एक विकसित न्यायशास्त्र की जरूरत है और मुकदमे के दौरान आरोपी को लंबे समय तक जेल में रखना उचित नहीं ठहराया जा सकता है और इस अदालत के फैसलों में यह माना गया है। अनुच्छेद 21 पर चर्चा करने के बाद कोर्ट ने कहा, जब मुकदमा पटरी से उतर जाता है तो अदालत स्वतंत्रता की ओर झुकेगी।’’ Arvind Kejriwal News
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