Supreme Court: नई दिल्ली (एजेंसी)। उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के प्राधिकारियों पर संपत्तियों के ध्वस्तीकरण (बुलडोजर एक्शन) संबंधी आदेश की अवमानना का आरोप लगाने वाली याचिका पर वीरवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि ‘‘हम भानुमती का पिटारा नहीं खोलना चाहते।’’ शीर्ष अदालत ने कहा कि वह संपत्तियों के ध्वस्तीकरण से प्रभावित लोगों की सुनवाई करेगी। Supreme Court
अवमानना का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
बता दें कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि हरिद्वार, जयपुर और कानपुर में प्राधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की अवमानना करते हुए संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उसकी अनुमति के बिना ध्वस्तीकरण नहीं किया जाएगा। Supreme Court
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