Arvind Kejriwal’s Plea : नई दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी एवं उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर आज फैसला सुनाने जा रहा है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना एवं दीपांकर दत्ता करेंगे। Delhi News
वर्णनीय है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित मनी लॉन्ड्रिंग तथा उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामलों में फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार इकट्ठा किए गए साक्ष्य के आाधर पर अरविंद केजरीवाल ने एक साजिश का हिस्सा रहे और अपराधिक आय का उपयोग करने और उसे छिपाने में सक्रिय रूप से लगे रहे। ईडी की जांच में व्यक्तिगत रूप से और आप के संयोजक के रूप में उनकी संलिप्तता का भी पता चला है।
याचिका खारिज करने के बाद केजरीवाल ने शीर्ष अदालत का रुख किया
लोकसभा चुनाव 2024 के बीच राजनीतिक प्रतिशोध की दलीलों को खारिज करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 9 अप्रैल को उनकी याचिका खारिज करने के बाद केजरीवाल ने शीर्ष अदालत का रुख किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ईडी के नौ सम्मनों को नजरअंदाज कर दिया था। Delhi News
वहीं दूसरी तरफ शीर्ष अदालत में अपील दायर करते हुए अरविंद केजरीवाल ने उनकी गिरफ्तारी को चुनावी साजिश बताया है। उन्होंने अपनी याचिका में उल्लेख किया था कि उनकी गिरफ्तारी लोकसभा 2024 चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद की गई थी। मुख्यमंत्री ने अपील की थी कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल हस्तक्षेप करे क्योंकि यह केजरीवाल की स्वतंत्रता में अवैध कटौती का मुद्दा है। याचिका में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और संघवाद पर आधारित लोकतंत्र के सिद्धांतों पर अभूतपूर्व हमला बताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द जेल से छोड़ने की इल्तिजा की गई है। Delhi News
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