40 दिन की सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा था (Ayodhya Land Dispute Case)
- सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ सुबह 10.30 बजे फैसला सुना सकती है|
- 40 दिन तक सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था|
- सीजेआई ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी से सुरक्षा की तैयारियों पर चर्चा की|
नई दिल्ली: Ayodhya Land Dispute Case: सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ शनिवार को अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाएगी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, अदालत ने इसकी शेड्यूलिंग कर ली है। सुबह 10.30 बजे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच फैसला सुना सकती है। बेंच ने 40 दिन तक हिंदू और मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनने के बाद 16 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी, डीजीपी ओमप्रकाश सिंह समेत कई वरिष्ठ अफसरों से मुलाकात की। इस दौरान चीफ जस्टिस ने अयोध्या केस में फैसला आने से पहले प्रदेश की सुरक्षा तैयारियों को लेकर चर्चा की। संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर होंगे।
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