केंद्र करेगा अधिसूचना में संशोधन
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वध के लिए पशुओं की खरीद-बिक्री से संबंधित केंद्र सरकार की अधिसूचना पर मंगलवार को रोक लगा दी। केंद्र सरकार ने मुख्य न्यायाधीश जे. एस. केहर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दलील दी कि अब वह अगले तीन महीने में नया नियम लेकर आएगी। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यह रोक पूरे देश में जारी रहेगी, न कि सिर्फ तमिलनाडु में। केंद्र सरकार ने न्यायालय को अवगत कराया कि मांस बिक्री के लिए वध के लिए पशुओं की खरीद-बिक्री पर रोक के लिए नियमों में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है।
न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह अंडरटेकिंग देने को मजबूर कर दिया कि वह पिछले दिनों जारी अधिसूचना का क्रियान्वयन नहीं करेगी। पिछली अधिसूचना पर मद्रास हाईकोर्ट ने गत 30 मई को रोक लगा दी थी।
न्यायमूर्ति केहर ने याचिकाकर्ता से कहा कि सरकार द्वारा अगले तीन महीने बाद जारी होने वाली नयी अधिसूचना को देखें और अगर नये नियमों से कोई परेशानी हो तो वह दोबारा याचिका दायर कर सकते हैं। गत 23 मई को केंद्र सरकार ने वध के लिए बाजार में पशुओं की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था।
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