नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने निजी अस्पतालों में कोरोना महामारी के इलाज पर आने वाले खर्च की ऊपरी सीमा तय करने संबंधी याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार का पक्ष जानना चाहा। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने अभिषेक गोयनका की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा। न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को एक सप्ताह में इस बारे में सरकार से निर्देश लेकर आने को कहा। मामले की सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी। याचिकाकर्ता ने निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस ‘कोविड 19’ के इलाज खर्च की ऊपरी सीमा तय करने का केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की है।
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