Stubble Burning Cases: नई दिल्ली (एजेंसी)। आज सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार ने कानूनों को ‘शक्तिहीन’ बना दिया है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा पराली जलाने पर दंड से संबंधित सीएक्यूएम अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है। Supreme Court
एक मीडिया रिपोर्ट में केंद्र के हवाले से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि सीएक्यूएम अधिनियम की धारा 15, जो पराली जलाने पर दंड से संबंधित है, को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा और आवश्यक नियम 10 दिनों के भीतर जारी कर दिए जाएंगे।
पंजाब और हरियाणा सरकारों की भी कड़ी आलोचना | Supreme Court
रिपोर्ट में शीर्ष अदालत ने पराली जलाने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए पंजाब और हरियाणा सरकारों की भी कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अगर ये सरकारें वास्तव में कानून को लागू करने में रुचि रखतीं तो कम से कम एक मुकदमा तो होता।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव से कहा कि ‘‘लगभग 1080 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन आपने केवल 473 लोगों से मामूली जुर्माना वसूला है। आप 600 या उससे ज्यादा लोगों को छोड़ रहे हैं। हम आपको साफ-साफ बता दें कि आप उल्लंघन करने वालों को यह संकेत दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा। ऐसा पिछले 3 सालों से चल रहा है।’’ Supreme Court