जांच दो माह में पूरी करे पुलिस (Law student murder case)
नई दिल्ली (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान पुलिस को जोधपुर स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एनएलयू) में तृतीय वर्ष के छात्र विक्रांत नगाइच की हत्या की जांच दो माह में पूरी करने का बुधवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति बी आर गवई की खंडपीठ ने 2017 की इस रहस्यमय हत्याकांड की जांच में राज्य पुलिस की सुस्ती को लेकर गहरी नाराजगी जताते हुए दो माह के भीतर जांच पूरी करके रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया।
- शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यह जांच हर हाल में दो महीने में पूरी हो जानी चाहिए।
- इसके बाद अतिरिक्त समय राज्य सरकार को नहीं दिया जाएगा।
- राज्य पुलिस ने मामले की स्थिति रिपोर्ट आज खंडपीठ के समक्ष पेश किया है।
जिसे देखते ही न्यायमूर्ति नरीमन ने कई सवाल दाग दिए। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से पेश हो रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष सिंघवी से पूछा, ‘इस जांच को पूरा कब करेंगे? यह चल क्या रहा है? क्या आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा? पुलिस जांच का सुस्त रवैया सवालों के घेरे में है। अभी तक जांच पूरी क्यों नहीं की गई?
क्या है मामला:
उल्लेखनीय है कि जोधपुर स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र विक्रांत का शव 14 अगस्त 2017 को मंडोर रेलवे स्टेशन की पटरी के पास संदिग्ध हालात में पाया गया था।
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