सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जमानत देने से किया इनकार
- कोर्ट अवमानना के दोषी हैं कर्णन
नई दिल्ली। कोलकाता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सीएस कर्णन को जेल में रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जमानत देने या सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट की दो जजों की बेंच ने कहा कि सात जजों की संविधान पीठ ने उन्हें छह महीने की सजा सुनवाई है। ऐसे में ये बेंच उस आदेश पर कोई सुनवाई नहीं कर सकती। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी न्यायिक अनुशासन के तहत काम कर सकता है। अगर कोई भी राहत लेनी है तो चीफ जस्टिस के सामने केस को रखना होगा। बता दें कि जस्टिस कर्णन को मंगलवार को कोयम्बटूर से गिरफ्तार किया गया है।
दरअसल, 9 मई को सात जजों की बेंच ने जस्टिस कर्णन को अवमानना का दोषी मानते हुए छह महीने की सजा सुनाई थी, लेकिन तभी से वह फरार थे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कर्णन की ओर से वकील ने कहा कि मंगलवार को उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में ना तो उनकी ओर से जिरह हुई ना ही सुनवाई हुई, इसलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट उन्हें जमानत दे या सजा को निलंबित कर दे।
उल्लेखनीय है कि 23 जनवरी को जस्टिस कर्णन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वतर्मान 20 जजों की लिस्ट भेजी थी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस कर्णन को अवमानना नोटिस जारी किया था।
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