Punjab Panchayat Election 2024:नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में चल रहे ग्राम पंचायत चुनावों पर रोक लगाने से मंगलवार को इनकार करते हुए कहा कि मतदान के दिन चुनाव पर रोक लगाने से ‘अराजकता’ पैदा हो जाएगी। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने चुनाव रोकने से संबंधित कोई अंतरिम आदेश पारित कराने से इनकार किया, लेकिन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था। Punjab Panchayat Election
पीठ ने लोकतंत्र में चुनावों के महत्व को रेखांकित किया और कहा, ‘‘अगर अदालतें मतदान के दिन चुनाव पर रोक लगाना शुरू कर दे तो ‘अराजकता’ उत्पन्न हो जाये।’ पंजाब में ग्राम पंचायत चुनाव सुबह आठ बजे से शुरू होकर सायं छह बजे तक चले। इससे पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव रद्द करने की मांग वाली लगभग 1,000 याचिकाओं को खारिज कर दिया था। Punjab Panchayat Election