एजीआर भुगतान को लेकर दूरसंचार कंपनियों की अर्जी पर विचार को तैयार सुप्रीम कोर्ट

Supreme court ready to consider application of telecom companies for AGR payment

अगले सप्ताह इस मामले में कोर्ट सुनवाई करेगी | AGR payment

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) (Supreme court ready to consider application of telecom companies for AGR payment) मामले में अपने आदेश में कुछ संशोधन को लेकर दूरसंचार कंपनियों की अर्जी पर जल्द सुनवाई को मंगलवार को तैयार हो गया। कोर्ट ने कहा अगले सप्ताह न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की पीठ ही अर्जी पर सुनवाई करेगी।

  • सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कंपनियां फैसले को चुनौती नहीं दे रही हैं।
  • केंद्र सरकार से भुगतान की तारीख में बदलाव के लिए बात कर रही हैं।
  • न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों को कहा था कि वे केंद्र को 23 जनवरी तक पूरी राशि चुकाये।

सरकार ने इस राशि का 23 जनवरी तक भुगतान करने को कहा

गौरतलब है कि न्यायमूर्ति मिश्रा की ही पीठ ने 24 अक्टूबर को सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए एजीआर के आकलन के लिए दूरसंचार विभाग के फॉमूर्ले को बरकरार रखा था। इसके तहत टेलीकॉम कंपनियों पर सरकार के 90 हजार करोड़ रुपये बकाया होने का अनुमान है।सरकार ने इस राशि का 23 जनवरी तक भुगतान करने को कहा है। दूरसंचार कंपनियों ने इस आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाएं दायर की थी जिन्हें न्यायालय ने पिछले सप्ताह खारिज कर दिया था।

 

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