नयी दिल्ली l उच्चतम न्यायालय ने विमानन कंपनियों को राहत प्रदान करते हुए बीच की सीटें भी बुक करने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की अवकाशकालीन खंडपीठ ने एयर इंडिया पालय देवेन कनानी की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कोरोना महामारी के बावजूद बीच की सीटें बुक करने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय को शीष्र अदालत में चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय का आदेश बरकरार रखा।
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