निचली अदालत में चल रही ‘मानहानि’ कार्यवाही पर लगाई रोक
Defamation Case: नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्रीय मंत्री अमित शाह को कथित तौर पर ‘हत्या का आरोपी’ कहने के एक पुराने मामले में कांग्रेस नेता राहुल गाँधी के खिलाफ झारखंड की एक निचली अदालत में चल रही मानहानि मुकदमे की कार्यवाही पर सोमवार को अगले आदेश तक रोक लगा दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी की याचिका पर उन्हें यह राहत दी और झारखंड सरकार के साथ शिकायतकर्ता भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नवीन झा को नोटिस जारी किया। पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि नोटिस जारी करें…अगले आदेश तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष सभी कार्यवाहियों पर रोक रहेगी। Rahul Gandhi News
झारखंड उच्च न्यायालय ने गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत शुरू की गई कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। यह याचिका भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा द्वारा दायर की गई गई थी, जिसमें 18 मार्च, 2018 को राहुल गांधी द्वारा कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने समेत (भाजपा) पार्टी नेताओं को ‘झूठा’ और ‘सत्ता के नशे में चूर’ कहने पर उनके (राहुल के) खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। Rahul Gandhi News