Supreme Court : नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार 12 जुलाई को आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को दिल्ली आबकारी नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) में अंतरिम जमानत दे दी। साथ ही शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को भी एक बड़ी बेंच को प्रेषित कर दिया। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को पद छोड़ने का निर्देश नहीं दे सकती और यह निर्णय सीएम को खुद लेना चाहिए। Arvind Kejriwal
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