‘Online Gaming’: सुप्रीम कोर्ट ने ‘ऑनलाइन गेमिंग’ सेक्टर को दी राहत

GST News
'Online Gaming': सुप्रीम कोर्ट ने ‘ऑनलाइन गेमिंग’ सेक्टर को दी राहत

जीएसटी नोटिस पर लगाई रोक

‘Online Gaming’ Sector News: नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कई आॅनलाइन गेमिंग कंपनियों को जारी किए गए 1.12 लाख करोड़ रुपये के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ‘कारण बताओ नोटिस’ पर रोक लगा दी, जिससे इस सेक्टर को अस्थायी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने मामले के अंतिम निपटारे तक डीजीजीआई द्वारा जारी सभी ‘कारण बताओ नोटिस’ के संबंध में आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी। मामले की अंतिम सुनवाई 18 मार्च को तय की गई है। GST News

18 मार्च को होगी अगली सुनवाई

ई-गेमिंग फेडरेशन (ईजीएफ) के सीईओ अनुराग सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राहत का स्वागत किया। डीजीजीआई ने 2023 में गेमिंग कंपनियों को 71 नोटिस भेजे, जिसमें उन पर 2022-23 और 2023-24 के पहले सात महीनों के दौरान 1.12 लाख करोड़ रुपये के जीएसटी की चोरी करने का आरोप लगाया गया, जिसमें ब्याज और जुर्माना शामिल नहीं है। GST News

जीएसटी अधिनियम की धारा 74 के तहत नोटिस जारी किए गए थे, जो विभाग को कर मांग के 100 प्रतिशत तक का जुर्माना लगाने की अनुमति देता है और कुल देयता ब्याज सहित 2.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है। अगस्त 2023 में, जीएसटी परिषद ने कानून में संशोधन किया, जिसमें कहा गया कि दांव लगाने वाले सभी आॅनलाइन गेम, स्किल या चांस की परवाह किए बिना, उसी वर्ष 1 अक्टूबर से लगाए गए दांव के पूरे मूल्य पर 28 प्रतिशत की जीएसटी दर लगेगी, न कि सकल गेमिंग राजस्व पर। GST News

Gold-Silver Price Today: लगातार बढ़ोतरी के बाद सोने की कीमतों पर आई बड़ी अपडेट!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here