नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। New Delhi: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को बड़ी राहत देने वाल एक फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने शीर्ष अदालत के पहले के एक फैसले के खिलाफ डीएमआरसी की क्यूरेटिव याचिका स्वीकार कर ली। New Delhi
पीठ ने अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) को लगभग 8,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने का डीएमआरसी को निर्देश देने वाले आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के एक फैसले को बरकरार रखने का अपना फैसला रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने 20 फरवरी को डीएएमईपीएल को भुगतान करने का निर्देश देने वाले एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ डीएमआरसी द्वारा दायर क्यूरेटिव याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। New Delhi
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