
नई दिल्ली। Supreme Court: हरियाणा व पंजाब के बीच बहुत लंबे समय से एसवाईएल का मुद्दे (SYL Canal dispute case) पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि इस मामले पर राजनीति ना करें। एसवाईएल केस में उच्चतम न्यायालय ने पंजाब सरकार से कहा कि हमें मजबूर ना करें कि हम इस केस में कोई सख्ती आदेश जारी करें। SYL Canal

उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को आदेश देते हुए कहा कि पंजाब में एसवाईएल नहर बनाने की प्रक्रिया को लेकर सर्वे शुरू किया जाये। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार ने कहा कि हरियाणा, पंजाब के बीच चल रहे विवाद का हल निकालने के लिए पहल करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा में एसवाईएल नहर बनाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। लिहाजा पंजाब सरकार भी इस समस्या का हल निकालने की दिशा में काम करें।
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कोर्ट ने कहा कि हम लंबे समय से चल रहे इस विवाद का हल निकालने की दिशा में काम कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि हमें उम्मीद है कि पंजाब सरकार भी इस दिशा में काम करेगी। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि पंजाब में एसवाईएल नहर के निर्माण को लेकर मौजूदा हालात कैसे हैं। अब इस मामले की आगे की सुनवाई जनवरी 2024 के दूसरे हफ्ते में होगी।