Supreme Court: नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को नागरिकों की निजी संपत्ति (Private property) को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि हर निजी संपत्ति को राज्य नहीं खरीद सकते। एक मीडिया रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 39(बी) Article 39(B) के तहत नागरिकों की हर निजी संपत्ति को राज्य के पास खरीदने का अधिकार नहीं है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud), जस्टिस हृषिकेश रॉय, जेबी पारदीवाला, मनोज मिश्रा, राजेश बिंदल, एससी शर्मा और आॅगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने बहुमत से अपना फैसला सुनाया। Supreme Court
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रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि निजी संसाधन अनुच्छेद 39(बी) के तहत भौतिक संसाधन की परिभाषा के अंतर्गत आ सकते हैं, जोकि संसाधन की प्रकृति और समुदाय पर संसाधन के प्रभाव पर निर्भर करता है। कानूनी समाचार एजेंसी बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा करते हुए कहा कि निजी संसाधन भौतिक संसाधन है या नहीं, यह तय करते समय कोर्ट को यह भी तय करना होगा कि इसका वितरण आम नागरिकों की भलाई हेतु है या नहीं। Supreme Court
यूपी मदरसा अधिनियम का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला भी किया खारिज
इलाहाबाद (एजेंसी)। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) का वह फैसला खारिज कर दिया, जिसमें मार्च 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम (Uttar Pradesh Madrasa Education Board Act) को असंवैधानिक घोषित किया गया था। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों में शैक्षणिक मानकों को आधुनिक शैक्षणिक अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया है।