चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। बेअदबी मामले में आज के बाद फरीदकोट की अदालत की बजाए सुनवाई पंजाब से बाहर चंडीगढ़ स्थित कोर्ट में होगी। बरगाड़ी मामले में कथित आरोपों का सामना कर रहे सुखजिन्द्र सिंह व शक्ति सिंह की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया है। इन दोनों व्यक्तियों द्वारा अपनी सुरक्षा को खतरा बताया गया था। क्योंकि पंजाब में कई कत्लों की वारदातें सामने आ चुकी हैं।
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इनका पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब से बाहर इन मामलों को ट्रांसफर करने का आदेश जारी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक सुखजिन्द्र सिंह व शक्ति सिंह के सीनियर वकील रणजीत सिंह व आर बंसत द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी कि बेदअदबी मामले में उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं व उनके द्वारा ट्रायल आदालत में अपना पक्ष रखा जा रहा है, पर पंजाब में इन कथित आरोपों का सामना कर रहे मुलजिमों का कत्ल किया जा सकता है।
देश का संविधान हर किसी को कानूनी प्रक्रिया में अपना पक्ष रखने का अधिकार देता है। पर पंजाब में अदालती फैसलों से पहले ही कत्ल किए जा रहे है। जिससे इंसाफ नहीं हो रहा है और इन मामलों में बाकी रहे कथित मुलजिमों को भी अपनी सुरक्षा पर शंका है। इसलिए इन मामलों को पंजाब से बाहर ट्रांसफर किया जाए ताकि उनकी सुरक्षा को कोई खतरा न हो सके। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार के सीनियर वकील श्याम दीवान द्वारा अपना पक्ष रखा गया और पंजाब से बाहर केसों को ट्रांसफर करने का विरोध किया गया, पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिटीशनकर्ता की सुरक्षा की शंका को जायज करार देते हुए पंजाब से बाहर चंडीगढ़ अदालत में केस को ट्रांसफर करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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