नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, सरकार का फैसला सही

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Supreme Court: खनन पर राजस्थान सरकार को राहत

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2016 में 1000 रुपये और 500 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी में कोई गड़बड़ी नहीं है। सरकार के इस कदम से रातों-रात 10 लाख करोड़ रुपए सकुर्लेशन से वापस ले लिए गए थे। न्यायमूर्ति एस. ए. नजीर की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केंद्र को बड़ी राहत मिली है।

इस फैसले को पलटा नहीं जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस फैसले को पलटा नहीं जा सकता। साथ ही कोर्ट ने सभी 58 याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नोटबंदी से पहले केंद्र और आरबीआई के बीच सलाह-मशविरा हुआ था। इस तरह के उपाय को लाने के लिए एक उचित सांठगांठ थी और हम मानते हैं कि नोटबंदी आनुपातिकता के सिद्धांत से प्रभावित नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आरबीआई के पास नोटबंदी लाने का कोई अधिकार नहीं है और केंद्र तथा आरबीआई के बीच परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया।

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