Pensioners Life Certificate: नई दिल्ली (एजेंसी)। आप भी यदि केंद्र सरकार के पेंशनभोगी हैं या राज्य सरकार के पेंशन भोगी हैं तो पेंशन जारी रखने हेतु अपना जीवन प्रमाण पत्र नवंबर में जमा कराना अनिवार्य होगा, जोकि हर साल नवंबर के अंत तक जमा कराना अनिवार्य होता है। अब जैसा कि प्रौद्योगिकी का आगमन हो गया है और इसी के साथ ही जीवन प्रमाण पत्र जमा करना भी आसान हो गया है। पेंशनभोगियों के पास इसे जमा करने के 3 विकल्प विद्यमान हैं: व्यक्तिगत रूप से, आॅनलाइन या डोरस्टेप बैंकिंग के माध्यम से। Pensioners News
जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकताएं
-पीपीओ नंबर
-आधार नंबर
-बैंक खाते का विवरण
-आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
अंतिम तिथि | Pensioners News
80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनभोगी 1 अक्तूबर, 2024 से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना शुरू कर सकते हैं, जबकि अन्य के लिए, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू होगी।
आम तौर पर, जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर होती है, जब तक कि सरकार द्वारा इसे आगे न बढ़ाया जाए।
समयसीमा चूक जाने पर क्या होगा?
अगर आपका जीवन प्रमाण पत्र 30 नवंबर तक जमा नहीं किया जाता है तो आपकी पेंशन समाप्त हो सकती है। केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्रों (सीपीपीसी) में प्रमाण पत्र पहुंचने के बाद ही पैसा जारी किया जाएगा।
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0
केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सेवानिवृत्त लोगों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) अभियान 3.0 की शुरूआत की।
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, जिसे जीवन प्रमाण के नाम से भी जाना जाता है, की घोषणा सबसे पहले 2014 में की गई थी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेवानिवृत्त लोगों के डिजिटल सशक्तिकरण का विजन है। 2021 में, फेस आॅथेंटिकेशन को जोड़ा गया।
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डीएलसी अभियान 3.0 1 से 30 नवंबर, 2024 तक 800 भारतीय शहरों और कस्बों में आयोजित किया जाएगा, जिसकी आधिकारिक घोषणा हो गई है, जिसमें कहा गया है कि सभी सेवानिवृत्त लोग आसानी से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, पेंशन संवितरण बैंकों या अपने घरों से आराम से अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
MCX Gold Price: शादी के सीजन से पहले सोना खरीदने का सुनहरी मौका, कीमतों में भारी गिरावट!