कुलभूषण जाधव की फांसी पर लगी रोक

Stop the hanging of Kulbhushan Jadhav

आईसीजे: पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका, भारत के हक में सुनाया फैसला

  •  16 में से 15 जजों ने भारत के पक्ष में सुनाया फैसला

  •  सुषमा स्वराज ने जताई खुशी

हेग (एजेंसी)।  अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर बुधवार को रोक लगाते हुए पाकिस्तान को इस फैसले पर पुनर्विचार करने और इसकी प्रभावी समीक्षा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने जाधव के मामले में योग्यता के आधार पर भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि पाकिस्तान ने जाधव को वकील की सुविधा उपलब्ध न कराकर अनुच्छेद 36 (1) का उल्लंघन किया है और फांसी की सजा पर तब तक रोक लगी रहनी चाहिए जब तक कि पाकिस्तान अपने फैसले पर पुनर्विचार और उसकी प्रभावी समीक्षा नहीं कर लेता। न्यायालय के आज के फैसले से भारत की बड़ी जीत हुई है हालांकि अदालत ने पाकिस्तान की सैन्य अदालत के फैसले को रद्द करने और जाधव की सुरक्षित भारत वापसी की मांग को खारिज कर दिया।

  • भारत ने कहा- जाधव को ईरान से किडनैप किया गया

भारत के मुताबिक, जाधव को ईरान से किडनैप किया गया। जाधव वहां नौसेना से रिटायर होने के बाद बिजनेस करने की कोशिश में थे। पाकिस्तान ने आईसीजे के समक्ष की गई भारत की याचिका को नकार दिया। इसमें भारत ने जाधव के लिए काउंसलर एक्सेस की मांग की थी।

  • पाक ने कहा- जाधव बिजनेसमैन नहीं, बल्कि जासूस

भारत ने कहा- जाधव की मौत की सजा रद्द की जाए। उन्हें तुरंत रिहा करने के आदेश दिए जाएं। पाकिस्तानी सेना के द्वारा सुनाया गया फैसला पूरी तरह से हास्यास्पद है। इस पर पाक ने कहा था कि भारतीय नौसेना अधिकारी जाधव एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक जासूस है। पाक ने दावा कि हमारी सेना ने 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से जाधव को गिरफ्तार किया था। वह ईरान से पाकिस्तान में दाखिल हुआ था।

मैं हरिश साल्वे को आईसीजे के समक्ष भारत के मामले को बहुत प्रभावी ढंग से और सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देती हूं।” उन्होंने कहा कि ”मुझे उम्मीद है कि इस फैसले की कुलभूषण जाधव के परिवार के सदस्यों को बहुत ज्यादा जरूरत थी।”
पूर्व विदेश मंत्री,  सुषमा स्वराज

 

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