चण्डीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा ने राज्य में नगर निगम के महापौर और सदस्यों के चुनाव के लिए राष्टÑीय एवं राज्य स्तरीय दलों के प्रत्याशियों को आबंटित किए जाने वाले चुनाव चिह्नों की संशोधित सूची जारी की है। इसके अतिरिक्त, राज्य में नगरपालिकाओं के आम/उप-चुनावों के लिए पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्र्टियों के उम्मीदवारों को आबंटित किए जाने वाले चुनाव चिह्नों के लिए मुक्त चुनाव चिह्न सूची भी जारी की गई है।
आयोग के एक प्रवक्ता ने वीरवार यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय दल के तहत ऑल इण्डिया तृणमूल कांगे्रस को पुष्प और तृण, बसपा को हाथी, भाजपा को कमल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को बाल और हांसिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) को हथौड़ा, हांसिया और सितारा, इंडियन नेशनल कांगे्रस को हाथ, नेशनलिस्ट कांगे्रस पार्टी को घड़ी और नेशनल पीपुल्स पार्टी को किताब का चुनाव चिह्न आबंटित किया गया है।
इसी प्रकार, राज्य स्तरीय दल की श्रेणी में जजपा को चाबी का चुनाव चिह्न और इनेलो को चश्मा आबंटित किया गया है। नगर निगम के महापौर के पद के लिए जारी मुक्त चुनाव चिह्नों की सूची में एअरकंडीश्नर, अलमारी, सेब, कुल्हाड़ी, गुब्बारा, घंटी, ब्लैकबोर्ड, ईंट, पुल, बू्रश, अंगूर का गुच्छा, बस सहित अन्य चिह्न दिए गए।
प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि महापौर पद के उम्मीदवार के लिए पर्याप्त मुक्त चुनाव चिह्न नहीं हैं तो उन्हें चुनाव चिह्न आबंटित करने के कार्य को उस समय तक रोक दिया जाएगा, जब तक कि नगर निगम के सभी वार्डों के उम्मीदवारों के चुनाव चिह्नों के आबंटन का कार्य पूरा नहीं हो जाता।
उन्होंने बताया कि नगर निगम के सदस्य के लिए सभी वार्डों के उम्मीदवारों को चुनाव चिह्नों के आबंटन के बाद बचे हुए मुक्त चुनाव चिह्न महापौर के उम्मीदवारों को आबंटित किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि नगर निगम के सदस्य के मामले में भी यही स्थिति उत्पन्न होती है तो महापौर पद के शेष बचे हुए मुक्त चुनाव चिह्न सदस्य उम्मीदवारों को आबंटित किए जा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, यह भी निर्देश दिए गए हैं कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल यदि महापौर एवं सदस्य नगर निगम के आम अथवा उप-चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मुक्त रखे गए चुनाव चिह्नों में से किसी एक मुक्त चुनाव चिह्न पर लड़ना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में उस दल को आयोग द्वारा चुनाव की अधिसचूना जारी किए जाने के तीन दिनों के भीतर आवेदन करना होगा।
उन्होंने बताया कि आयोग पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के आवेदन पर विचार करने उपरांत उस दल को वांछित मुक्त चुनाव चिह्न आबंटित करके उस चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान कर सकता है।
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