कैराना (सच कहूँ न्यूज)। Kairana News: कोर्ट ने बीस वर्ष पुराने गैर-इरादतन हत्या एवं लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी चालक को छह सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-2004 में रामकिशन निवासी भरायण थाना ददाहू जनपद सिरमोर हिमाचल प्रदेश के विरुद्ध धारा-279/304ए आईपीसी के तहत थाना आदर्श मण्डी पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। यह मामला कैराना स्थित सिविल जज जूनियर डिवीजन/फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी रामकिशन को दोषी करार देते हुए छह सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने 15 दिन के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। Kairana News
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