हत्या के छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा

Kairana News
Kairana News: कातिलाना हमले व धोखाधड़ी के दो अलग-अलग मामलों में तीन को कारावास

कैराना स्थित एडीजे रेशमा चौधरी की अदालत ने सुनाया फैसला, कोर्ट ने हत्यारों पर 34 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया | Kairana News

कैराना (सच कहूँ न्यूज)। रंजिश के चलते घर से बुलाकर ग्रामीण की गोली मारकर हत्या (Murder) करने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर कोर्ट ने छह हत्यारों को आजीवन कारावास व 34 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।  Kairana News

जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक पुंडीर ने बताया कि विगत 21 जनवरी 2018 को झिंझाना थानाक्षेत्र के गांव ख़्वाजपुरा कबीरपुर निवासी जल्ला उर्फ तैय्यब की घर से बुलाकर रंजिश के चलते गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। घटना के सम्बंध में मृतक के भाई राशिद ने महसूब, जानिसार, आजम, इसरार, जमशेद व मुंशाद के विरुद्ध थाना झिंझाना पर हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।

विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एससी/एसटी विशेष) श्रीमती रेशमा चौधरी की अदालत में विचाराधीन था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। सोमवार को कोर्ट ने पत्रावलियों का अवलोकन करने एवं दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी महसूब, जानिसार, आजम, इसरार, जमशेद व मुंशाद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 34 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। Kairana News

यह भी पढ़ें:– Rajasthan CM : न्याय क्षेत्र को सुविधा सम्पन्न बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध