डॉ. पीआर. नैन को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से मिली राहत
चंडीगढ़ (अश्वनी चावला)। डेरा सच्चा सौदा के सीनियर वाईस चेयरमैन डॉ. पी.आर. नैन को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत देते हुए पंजाब सरकार को आदेश जारी किए हैं कि डॉ. पीआर नैन को बेअदबी मामले में कथित दोषी के तहत ट्रीट न किया जाए, यदि पंजाब पुलिस की स्पेशल जांच टीम को जांच करनी भी है तो उनको बतौर गवाह ही ट्रीट किया जाए। वहीं पीआर नैन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि उनसे पूछताछ करने से पहले सात दिन का नोटिस दिया जाए। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के माननीय जस्टिस राज मोहन सिंह की ओर से पंजाब सरकार और एसआईटी सहित डीजीपी को नोटिस जारी करते हुए 9 दिसंबर तक अपना पक्ष रखने के आदेश दिए।
इस याचिका में पीआर नैन की और से कहा गया है कि उनको झूठे मामले में फंसाने की कोशिश पंजाब सरकार और स्पेशल जांच टीम की ओर से की जा रही है। उनको डर है कि जांच का बहाना बनाकर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। जबकि उनका किसी भी मामले से कोई लेना देना नहीं है और ना ही उनका कहीं पर भी कोई जिक्र आया है। इसके साथ ही उनकी ओर से अपनी उम्र के साथ खराब स्वास्थ्य का भी हवाला दिया गया है। जिस पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से स्पेशल जांच टीम को आदेश दिए गए है कि उन्हें बतौर गवाह ही ट्रीट किया जाए न कि किसी तरह के आरोपी के तौर पर ट्रीट किया जाए। अब इस मामले में अगली सुनवाई वीरवार को होगी।
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