चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया (Majithia) द्वारा दायर उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ नशा तस्करी में दर्ज मामलों को रद्द करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने मजीठिया से राहत के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा।
शीर्ष अदालत ने कहा कि हम अनुच्छेद-32 के तहत याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। लेकिन हम याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय या किसी अन्य पीठ से संपर्क करने की अनुमति देते हैं। हम निर्देश देते हैं कि याचिका की सुनवाई केवल उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा की जाए, न कि एकल पीठ द्वारा। पूर्व मंत्री मजीठिया (Majithia) का तर्क था कि ये मामले राजनीति से प्रेरित हैं और उनकी जांच पहले ही उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों द्वारा की जा चुकी है।
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