कैराना (सच कहूँ न्यूज)। कोर्ट ने दो लाख रुपये की लूट (Robbery) के मामले में आरोप सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास व 3500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-2015 में इसरार पुत्र नासिर निवासी ग्राम जहानपुरा के विरुद्ध दो लाख रुपये की लूट करने के आरोप में कोतवाली कैराना पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को कोर्ट ने आरोप सिद्ध पाए जाने पर आरोपी इसरार को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास व 3500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। Kairana News
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