चोरी के आरोपी को सात वर्ष का कठोर कारावास

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कैराना (सच कहूँ न्यूज)। Kairana News: कोर्ट ने घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देने के आरोपी को दोष सिद्ध पाए जाने पर सात वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-2006 में दिलशाद निवासी नई बस्ती कस्बा कांधला के विरुद्ध स्थानीय थाने पर घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देने के आरोप में अभियोग पंजीकृत हुआ था। Kairana News

आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिम मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी दिलशाद को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास व 200 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने दस दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया है। Kairana News

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