Arvind Kejriwal News: नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें केजरीवाली द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के संबंध में उनकी टिप्पणियों को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी। Supreme Court
यह जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट में निकलकर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार याचिका में केजरीवाल ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर उनकी कथित टिप्पणियों को लेकर मानहानि के मामले में समन को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की एक अलग पीठ ने इसी मामले में 8 अप्रैल को आप नेता संजय सिंह द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था। Supreme Court
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