मादक पदार्थ की तस्करी के आरोपी को मिली सश्रम कारावास की सजा

Smuggling

तस्करी(Smuggling) के मामले में 10 वर्ष का कारावास

नीमच (एजेंसी)। मध्यप्रदेश के नीमच में मादक पदार्थ की तस्करी(Smuggling) के मामले के एक आरोपी को विशेष न्यायाधीश ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार नीमच पुलिस ने 4 अगस्त 2013 को मंदसौर जिले के बही पार्श्वनाथ के निवासी विनोद पाटीदार को मोटरसायकल पर 7 किलोग्राम से अधिक अवैध अफीम को छिपाकर ले जाते समय गिरफ्तार किया था।

इस संबंध में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था और प्राथिमक जांच पडताल के बाद चालान अदालत में पेश किया गया। न्यायालय के विशेष न्यायाधीश जसवंत सिंह यादव ने प्रकरण के सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी पाया और कल उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रु अर्थदण्ड से दंडित किया है।

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