कैराना (सच कहूँ न्यूज)। Kairana News: कोर्ट ने अवैध हथियार बरामदगी के 32 साल पुराने एक मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-1992 धर्मेन्द्र निवासी ग्राम मंगलपुर मजरा बीबीपुर हटिया के विरुद्ध कोतवाली कैराना पर अवैध हथियार बरामदगी का अभियोग पंजीकृत हुआ था। यह मामला कैराना स्थित सिविल जन सीनियर डिवीजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी धर्मेन्द्र को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर छह दिन के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। Kairana News
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