Senior Citizen Saving Scheme: केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सेवानिवृत्ति लोगों/बुजुर्गों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। हालांकि यह योजना एक लघु बचत योजना है जिसे भारतीय डाकघर कि किसी भी ब्रांच के देश के किसी भी अधिकृत बैंक में अपना खाता खोला जा सकता है। इस बचत योजना की खास बातें है कि इस पर ब्याज दर की घोषणा रिजर्व बैंक आफ इंडिया नहीं करता, बल्कि केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय खुद करता है। हर तीसरे महीने ब्याज दर की घोषणा की जाती है। वर्तमान में इस योजना पर 8.2 फ़ीसदी ब्याज दर मिल रहा है, जो अपने आप में ब्याज का उच्च दर है। दूसरी विशेष बात यह है कि इस योजना के तहत जो भी ब्याज दर की घोषणा की जाती है। वह गारंटीड होती है। एक निश्चित समय के लिए कुछ ब्याज दर को बदला नहीं जा सकता।
हालांकि 3 महीने के बाद वित्त मंत्रालय फिर से विचार कर सकता है। इस बार 30 सितंबर को नई ब्याज दर की घोषणा की जाएगी। आर्थिक मामलों के जानकारों का मानना है कि चुनावी वर्ष होने के कारण एक बार फिर ब्याज दर में बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। हालांकि पिछली तिमाही के दौरान वित्त मंत्रालय ने ब्याज दर को नहीं बदला था।यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय निवेश विकल्पों में से एक है। लेकिन इस योजना का प्रचार नहीं होने की वजह से वरिष्ठ नागरिक योजना तक पहुंच नहीं बना रहे। 8.2% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने के कारण यह योजना सबसे फायदेमंद निवेश विकल्पों में से है।
फिक्स्ड डिपॉजिट व अन्य खातों से बेहतर | Senior Citizen Saving Scheme
विशेष रूप से एफडी और बचत खाते जैसे पारंपरिक निवेश विकल्पों की तुलना में तो यह योजना सबसे उत्तम है।आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत, Senior Citizen Saving Scheme में निवेश कर 1.5 लाख रु. प्रति वर्ष टैक्स छूट का क्लेम कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए टैक्स छूट क्लेम का दावा कर सकते हैं। इस योजना में निवेश करना बहुत सरल है। किसी भी अधिकृत बैंक या किसी भी डाकघर में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत खाता खोला जा सकता है।
हर तीन महीने में ब्याज का भुगतान
वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना के तहत, ब्याज राशि का भुगतान हर तीन महीनों में किया जाता है। जो निवेश में अवधि के भुगतान को सुनिश्चित करता है। ब्याज प्रत्येक अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी के पहले दिन जमा किया जाएगा। केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय इस बार 30 सितंबर को सीनियर सिटीजन सेविंग योजना के तहत ब्याज दर बढ़कर बुजुर्गों को तोहफा भी दे सकता है। पिछली तिमाही के दौरान सरकार ने टैक्स स्लैब को नहीं बदला था। फिर भी इस स्कीम में 8.2 की दर से गारंटीड ब्याज दर मिल रही है, जो अन्य किसी भी योजना से अधिक है।
5 साल की योजना,पर तीन साल के लिए बढ़ सकती है योजना
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हालांकि सिर्फ 5 वर्ष के लिए निवेश किया जा सकता है लेकिन इसके बाद आगामी तीन वर्षों के लिए इसे बढ़ाया भी जा सकता है,लेकिन शुरुआत में 5 वर्ष के लिए किए गए निवेश को यदि पहले तोड़ना चाहे तो उसे नुकसान होगा। इसलिए 5 वर्ष से पहले बैंक या डाकघर में इस योजना के तहत जमा राशि को निकालना नहीं चाहिए। दूसरा इस सिक्किम के तहत यदि 1 वर्ष में 50000 से अधिक ब्याज मिलता है तो उसे पर टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए डेढ़ लाख की छूट का लाभ उठाते हुए अपना टीडीएस वापस लिया जा सकता है।
संयुक्त रूप से भी खोला जा सकता है अकाउंट
इस योजना के तहत भारतीय डाकघर या किसी भी अधिकृत बैंक में 60 वर्ष से ऊपर का कोई भी भारतीय व्यक्ति अपना खाता अकेला या संयुक्त रूप से खोल सकता है। पर खाता खोलने वाला दूसरा व्यक्ति सिर्फ जीवन साथी ही होना चाहिए किसी और के साथ मिलकर इस खाते का लाभ नहीं उठाया जा सकता। यदि पति पत्नी में से किसी एक की आयु 60 वर्ष से अधिक है व दूसरे की आयु 60 वर्ष से कम है तो भी इस योजना के तहत खाता खोला जा सकता है।
निश्चित आए विकल्पों में से एक योजना
सीनियर सिटीजन के लिए ये स्कीम बड़ी ही खास है, पर खुद बैंक या डाकघर इस योजना के लिए किसी भी प्रकार का जागरूकता अभियान नहीं चलाते। जिसकी वजह से सीनियर सिटीजन को इस योजना की ज्यादा जानकारी नहीं है। इसमें टैक्स की सेविंग भी होती है। यह योजना निश्चित आय विकल्पों में से एक है। यह योजना वर्तमान में बैंकों की ओर से दिए जा रहे फिक्स्ड डिपॉजिट योजनाओं के ब्याज से भी बेहतर है। लेकिन बेहतर साबित तभी होगी जब इसे एक निश्चित सीमा यानी 5 वर्ष के बाद ही पैसा वापस निकल जाए।
30 लाख निवेश की सुविधा
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भारत सरकार की स्कीम है। इस योजना में निवेश किए गए पैसे और ब्याज की गारंटी है। इसके अलावा, यह योजना 30 लाख रुपये तक निवेश करने की लिमिट देती है. एससीएसएस योजना पांच साल में मैच्योर होती है और इसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है। इस योजना में आप 1.5 लाख रुपये तक आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत छूट का दावा कर सकते हैं। रिटायर्ड सीनियर सिटीजन को इस योजना की जानकारी लेते हुए बैंक या डाकघर में खाता खुलवाते हुए लाभ उठाना चाहिए।