विक्रेता ने दिया उपभोक्ता का साथ, विक्रेता मुक्त, निर्माता फंसा

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हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग हनुमानगढ़ ने तोशिबा इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड को संगरिया निवासी उपभोक्ता सोहन लाल को एलईडी की राशि 23400 रुपाए परिवाद प्रस्तुत करने की तारीख 15 फरवरी 2017 से 8 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित दो माह में लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ-साथ आयोग ने तोशिबा इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड को परिवादी को 4000 रुपए परिवाद व्यय के रूप में भी अदा करने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग हनुमानगढ़ के अध्यक्ष शिव शंकर व सदस्य कमल कुमार ने निर्णय सुनाते हुए सद्भाविक विक्रेता राजेन्द्रा वल्र्ड के खिलाफ परिवाद खारिज कर दिया है। Hanumangarh News

प्रकरण के तथ्यों के अनुसार संगरिया निवासी सोहन लाल पुत्र रामचन्द्र ने 26 जनवरी 2015 को तोशिबा इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के जरिए निर्मित एक एलईडी राजेन्द्रा वल्र्ड से 23400 रुपए में क्रय की थी। इसकी 3 वर्ष की गारन्टी एवं वारन्टी थी। एलईडी 6 माह में खराब हो गई। इसकी शिकायत सोहन लाल ने राजेन्द्रा वल्र्ड पर की। राजेन्द्रा वल्र्ड के स्वामी साहिल चौधरी ने एलईडी की जांच करवाई तथा उसकी गुणवत्ता की खराबी होने के कारण निर्माता कम्पनी को शिकायत प्रेषित की तथा उपभोक्ता को एलईडी बदलकर देने की सिफारिश की। लेकिन निर्माता कम्पनी की ओर से उपभोक्ता का उत्पाद न बदलकर देने पर परिवादी सोहन लाल ने उपभोक्ता संरक्षण समिति के नि:शुल्क विधिक सहायता कार्यक्रम में परिवेदना प्रस्तुत की। Hanumangarh News

जहां समस्या का समाधान न होने पर उपभोक्ता संरक्षण समिति संगरिया की ओर से एडवोकेट संजय आर्य ने सोहन लाल का परिवाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में प्रस्तुत किया। इसमें निर्माता कम्पनी ने यह कहा कि उन्होंने एलईडी की स्थिति को देखते हुए 10 प्रतिशत डेप्रीशिएशन के साथ एलईडी वापस लौटाने का निवेदन किया था। जिसे उपभोक्ता ने स्वीकार नहीं किया। राजेन्द्रा वल्र्ड के स्वामी साहिल चौधरी ने कहा कि उन्होंने उपभोक्ता की बात को निर्माता कम्पनी तक बेहतर ढंग से उठाया है। इसलिए उनकी सेवा में कोई त्रुटि नहीं है। आयोग ने दोनों पक्षों की साक्ष्य उपरान्त बहस सुनने के बाद निर्माता कम्पनी के कृत्य को सेवा में त्रुटि माना तथा यह उचित समझा कि उपभोक्ता को एलईडी की पूर्ण कीमत वापस मिलनी चाहिए। इस पर आयोग ने एलईडी की कीमत ब्याज सहित लौटाने तथा परिवाद व्यय अदा करने के आदेश दिए। उन्होंने विक्रेता को किसी भी दायित्व से मुक्त कर दिया। Hanumangarh News

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