केरल के ‘लव जिहाद’ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने NIA को दिया जांच का आदेश

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लाम कबूल करने वाली हिंदू महिला के साथ मुस्लिम पुरूष के विवाह से जुड़े मामले में एनआईए (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) जांच का निर्देश दिए हैं। ये मामला एक मुस्लिम शख्स द्वारा हिंदू महिला का कथित तौर पर धर्म बदलवाकर उससे निकाह करने का है। कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस आरवी रवींद्रन एनआईए जांच की निगरानी करेंगे। इससे पहले 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने केरल पुलिस से कहा था कि वह मामले में एनआईए को सहयोग दे ताकि इस मामले में किसी व्यापक आयाम का पता लगाया जा सके। आपको बात दें कि केरल हाईकोर्ट इस मामले में दोनों की शादी को रद्द कर चुका है।

न्यूज एजेंसी के मुताबिक चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अगुआई वाली बेंच ने बुधवार को एनआईए को आदेश दिया कि वह इस मामले की गंभीरता से जांच करे और इसकी रिपोर्ट पेश करे। चीफ जस्टिस खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट एनआईए की जांच रिपोर्ट और केरल पुलिस से मिली जानकारी पर गौर करेगा, महिला से बात करेगा, उसके बाद ही अपना फैसला सुनाएगा।”

क्या है मामला

केरल हाईकोर्ट ने 25 मई को हिंदू महिला हादिया के निकाह को रद्द करार दिया था और उसे उसके माता-पिता के पास रखने का आदेश दिया था। हादिया ने मुस्लिम शख्स शफीन जहां से दिसंबर 2016 में निकाह किया था। आरोप है कि निकाह से पहले महिला का धर्म परिवर्तन कराया गया था।

एक मुस्लिम युवक की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट यह सुनवाई कर रहा है। हाई कोर्ट ने उसकी शादी को रद्द करते हुए उसे ‘लव जिहाद’ की संज्ञा दी थी, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। दरअसल, केरल में एक हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कर निकाह हुआ। हाई कोर्ट ने शादी को अवैध करार दिया और इसे लव जिहाद की संज्ञा देते हुए लड़की को उसके घरवालों के पास भेज दिया था।

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