सोनीपत (सच कहूँ न्यूज)। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ललित सिवाच ने बताया कि हरियाणा चुनाव आयोग ने भविष्य में होने वाले पंचायती राज (Panchayat Election) संस्थाओं के आम चुनाव के लिए पंचों, सरपंचों, सदस्य पंचायत समिति तथा सदस्य जिला परिषद के लिए चुनाव खर्च करने की संशोधित सीमा व अन्य हिदायतें जारी की हैं। हरियाणा चुनाव आयोग के अनुसार पंच चुनाव के दौरान 50 हजार, सरपंच दो लाख, पंचायत समिति सदस्य तीन लाख 60 हजार और जिला परिषद् का सदस्य छह लाख रुपये तक चुनाव के दौरान खर्च कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव (Panchayat Election) के दौरान उम्मीदवार को स्वयं या उसके चुनाव एंजेंट को चुनाव के संबंध में सभी खर्चों का एक अलग और सही हिसाब रखना होगा। इसे तारीख अनुसार अंकित करना होगा। इसमें नामांकित तारीख व परिणाम की घोषणा की तारीख दोनों दिन भी शामिल होंगे। चुनाव के दौरान कोई भी विशेष पार्टी, संघ, निकाय या व्यक्ति कोई प्रचार-प्रसार के लिए होर्डिंग्स, बैनर, गेट, बैनर, प्रिटिंग या झंडे छपवाता है तो इसके लिए उसे चुनाव प्रचार सामग्री छपवाने से पहले संबंधित सरकारी प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी और इसका सारा खर्च उम्मीदवार द्वारा की जाने वाली खर्च राशि में शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि उम्मीदवार को चुनाव के दौरान किया जाने वाले खर्च का लेखा-जोखा निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के अंदर उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार या उसके अधिकृत एजेंट हरियाणा चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित खर्च राशि से ज्यादा खर्च करते हैं तो उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा और हरियाणा चुनाव आयोग उसे अयोग्य घोषित कर सकता है।
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