नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Delhi News: उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह को समन जारी करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने गुजरात की एक एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) की ओर से जारी समन आदेश में हस्तक्षेप करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। पीठ ने श्री सिंह की अपील पर विचार करने से इनकार करते हुए उनके अधिवक्ता से कहा, “क्षमा करें। हम इच्छुक (उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के) नहीं हैं। Delhi News
सिंह ने एसीएमएम के समन आदेश पर मुहर लगाने वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। शीर्ष अदालत ने सिंह को राहत देने से इनकार कर दिया और उच्च न्यायालय के उस आदेश पर सहमति जताई, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। इस आपराधिक मानहानि के मुकदमे में श्री सिंह के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आरोपी हैं। Delhi News
गुजरात विश्वविद्यालय ने मोदी की डिग्री के संबंध में एक और दो अप्रैल 2023 को दिए गए सिंह के कथित “व्यंग्यात्मक और अपमानजनक” बयानों के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री की डिग्री पर मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने श्री केजरीवाल और सिंह के खिलाफ (मोदी पर कई) कथित टिप्पणियों के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। Delhi News
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