Same-Sex New Rule in Iraq: इराक की संसद ने शनिवार को समलैंगिक संबंधों को लेकर एक विधेयक पारित किया, जिसमें समलैंगिक संबंधों को अपराध माना गया और जिसकी सजा 15 साल तक की जेल निर्धारित की गई है, वहीं दूसरी ओर मानवाधिकार समूहों ने इस विधेयक को “मानवाधिकारों पर हमला” बताया है।
इराक की संसद में 1988 के वेश्यावृत्ति विरोधी कानून में संशोधन किया गया है जिस के तहत ट्रांसजेंडरो को 3 साल जेल की सजा सुनाई जाएगी, जिसे एक सत्र के दौरान पहले अपनाया गया था और जिसमें 329 में से 170 सांसदों ने भाग लिया था। Same-Sex New Rule
समलैंगिक संबंधों के लिए पिछले मसौदे में मृत्युदंड का प्रस्ताव था, जिसे प्रचारकों ने “खतरनाक” बताया था। दस्तावेज़ की मानें तो नया संशोधन विधेयक अदालतों को ये अधिकार देता है कि वो समलैंगिक संबंधों में शामिल लोगों को 10 से 15 साल की जेल की सजा दे सके। इराक में समलैंगिक और ट्रांसजेंडर लोगों को पहले से ही लगातार हमलों और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है।
ट्रांसजेंडर लोगों और डॉक्टरों को 3 साल तक की जेल
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि समलैंगिक संबंधों को “बढ़ावा देने” के लिए न्यूनतम 7 साल की जेल की सजा और “जानबूझकर” महिलाओं की तरह व्यवहार करने वाले पुरुषों के लिए एक से 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। नया संशोधित कानून “व्यक्तिगत इच्छा और झुकाव के आधार पर जैविक लिंग परिवर्तन” को अपराध बनाता है और लिंग-पुष्टि सर्जरी करने वाले ट्रांसजेंडर लोगों और डॉक्टरों को 3 साल तक की जेल की सजा निर्धारित करता है।
अब इराक के रूढ़िवादी समाज में समलैंगिकता अपराध है, पहले ऐसा नहीं था, पहले समान-लिंग संबंधों को सजा का प्रावधान नहीं था। इराक के एलजीबीटीक्यू समुदाय के सदस्यों पर सोडोमी के लिए या इराक के दंड संहिता में अस्पष्ट नैतिकता और वेश्यावृत्ति विरोधी धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के इराक शोधकर्ता रज़ाव सालिही कहते हैं कि “इराक ने एलजीबीटीआई समुदाय के सदस्यों के साथ वर्षों से किए जा रहे भेदभाव और हिंसा को प्रभावी ढंग से कानून में संहिताबद्ध कर दिया है।” Same-Sex New Rule
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