सराहनीय। गरीबों, पीड़ितों को न्याय दिलाने अहम् भूमिका निभा रहा फरिश्ते ग्रुप
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कोर्ट ने गुरुग्राम महिला हॉस्टल में रखने के दिए आदेश
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डॉक्टर पति ने नरक बना दी थी जिदंगी, लोगों पर झूठे केस दर्ज करवाने को करता था मजबूर
गुरुग्राम (सच कहूँ/संजय मेहरा)। ‘जीना तो है उसी का, जिसने ये राजा जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना…।’ कुछ इसी से काम कर रहा है फरिश्ते गु्रप। गरीबों, पीड़ितों को न्याय दिलाने में इस समूह की अहम भूमिका रहती है। अब नया काम एक बेसहारा महिला व उसकी बेटी को आश्रय दिलाने की दिशा में फरिश्ते गु्रप की ओर से किया गया है। 23 वर्षीय बेसहारा महिला, जिसके साथ एक 10 महीने की बेटी भी थी, उसके आश्रय को लेकर फरिश्ते गु्रप ने अदालत में पैरवी की। अदालत ने उसे नारी निकेतन करनाल भेजने के आदेश दिये, जबकि पीड़िता वहां नहीं जाना चाहती थी।
फरिश्ते ग्रुप की एडवोकेट अंजू रावत नेगी, मुख्य सचिव व राष्ट्रीय अध्यक्ष लीगल कुलभूषण भारद्वाज एडवोकेट ने कोर्ट में पीड़िता के आग्रह पर अर्जी लगाई और उसे गुरुग्राम में ही रहने का आग्रह का आग्रह किया। उन्होंने अदालत से अपील की कि पीड़िता को सिविल लाइन गुरुग्राम में कामकाजी महिला हॉस्टल में जगह दी जाए, ताकि वह अपने रोजगार का प्रबंध कर सके। फरिश्ते ग्रुप में पीड़िता को आर्थिक सहायता देने के वचन पर कोर्ट ने पीड़िता को कामकाजी महिला आवास में रहने की अनुमति दी। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोर्ट ने नारी निकेतन भेजने के फैसले को पलटकर गुरुग्राम में ही रहने की व्यवस्था करने के आदेश किये। उपायुक्त के निर्देश पर वहां पर पीड़िता के रहने का बंदोबस्त किया गया है।
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पीड़िता ने अपनी आपबीती में बताया कि दो वर्ष पहले उसने एक मुस्लिम डाक्टर से विवाह किया था।
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शादी के बाद डाक्टर पति ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
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दूसरों पर झूठे रेप के मुकदमे दर्ज करवाये।
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कमरे में बंद करके रखा और मारपीट समेत कई तरह से प्रताड़ित किया।
इस दौरान उसे एक बेटी हुई। फरिश्ते गु्रप के संपर्क में आने के बाद महिला ने आपबीती सुनाई और मदद की गुहार लगाई। इसके बाद अंजू रावत, कुलभूषण भारद्वाज व पंकज वर्मा चेयरमैन ने पीड़ित की मदद की और आरोपी को गिरफ्तार करवाकर जेल भिजवाया। संस्था के संरक्षक पंकज गुप्ता ने बताया कि फरिश्ते गु्रप पीड़िता की नि:शुल्क पैरवी की है। उसकी हर संभव मदद भी करेगा।
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