फरदीकोट (सच कहूँ न्यूज)। पावन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामले में पंजाब पुलिस की एसआईटी द्वारा 16 मई को गिरफ्तार किए डेरा श्रद्धालुओं की मंगलवार को मुकदमा नंबर 128 में जमानत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पावन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी के मामले में मुकदमा नंबर 128 में गिरफ्तार निशान सिंह और प्रदीप सिंह को भी फरीदकोट की माननीय अदालत से जमानत मिल चुकी है। इस संबंधी जानकारी देते हुए बचाव पक्ष के वकीलों एडवोकेट आरके हांडा, विनोद मोंगा और बसंत सिद्धू ने बताया कि उन्होंने जमानत याचिका पर सुनवाई दौरान माननीय न्यायलय में अपना पक्ष रखते हुए दलील दी कि एसआईटी ने मई 2021 में गिरफ्तार किए व्यक्तियों का लंबे समय तक पुलिस रिमांड पर लिया,उसके बाद न्यायिक रिमांड भी लिया।
इस दौरान गिरफ्तार व्यक्तियों से ऐसा कुछ भी नहीं मिला, जिसके आधार पर उन्हें बेअदबी के मामले में दोषी ठहराया जा सकता हो। वकीलों ने बताया कि पुलिस जांच दौरान गिरफ्तार व्यक्तियों ने पूरा सहयोग किया। माननीय अदालत ने बचाव पक्ष की उपरोक्त दलीलों से सहमत होते हुए निशान सिंह और प्रदीप सिंह को जमानत दे दी। वकीलों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि डेरा श्रद्धालु पावन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामले में दोषी नहीं लेकिन बिना वजह उन्हें परेशान किया गया।
गौरतलब है कि पावन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामले में थाना बाजाखाना में दर्ज मुकदमों में पुलिस ने शक्ति सिंह, सुखजिन्द्र सिंह सन्नी, बलजीत सिंह, रणजीत सिंह, निशान सिंह और प्रदीप सिंह को गिरफ्तार किया था। लंबे समय तक पुलिस रिमांड दौरान पुलिस ने उक्त व्यक्तियों से विभिन्न पहलुओं के साथ जांच की। निशान सिंह और प्रदीप सिंह को छोड़कर शेष चार जनों शक्ति सिंह, सुखजिन्द्र सिंह सन्नी, बलजीत सिंह और रणजीत सिंह को पहले जमानत मिल चुकी है और अब शेष दोनों को मंगलवार जमानत मिल गई।
अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube पर फॉलो करें।