फरीदकोट(सच कहूँ न्यूज)। पवित्र श्री गुरू ग्रन्थ साहिब जी की बेअदबी के मामले में पंजाब पुलिस की एसआईटी की ओर से गिरफ्तार किए गए 6 डेरा श्रद्धालुओं में से आज तीन जनों को फरीदकोट की माननीय अदालत में पेश किया गया, जहां उनकी तीन दिन की हिरासत और बढ़ा दी गई है। कोरोना पॉजिटिव होने के कारण तीन जनों को अदालत में पेश नहीं किया जा सका तब माननीय अदालत ने उनको ईलाज दौरान 1 जून तक जूडिशियल हिरासत के तहत रखने का फैसला सुनाया।
डेरा श्रद्धालुओं के एडवोकेट बसंत सिंह सिद्धू व एडवोकेट विवेक ने बताया कि उपरोक्त 6 डेरा श्रद्धालुओं की गिरफ्तारी दौरान पुलिस को कहीं से कोई सबूत नहीं मिला, जिसके आधार पर उनके खिलाफ आरोप साबिह हो सकें लेकिन पुलिस माननीय अदालत से पुलिस हिरासत हासिल कर वह गिरफ्तार डेरा श्रद्धालुओं को सिर्फ परेशान करना चाहती है व अपनी मर्जी मुताबिक बयान लिखवाने के लिए डराया-धमकाया जा रहा है क्योंकि पहले भी ऐसी ही किया गया था, जबकि इनमें किसी ने भी कोई गलत काम नहीं किया।
विवरणों मुताबिक एफआईआर नंबर 128 में एसआईटी के नेतृत्व वाली पुलिस टीम ने 16 मई को 6 डेरा श्रद्धालुओं शक्ति सिंह, सुखजिन्द्र सिंह सन्नी, निशान सिंह, प्रदीप सिंह, रणजीत सिंह व बलजीत सिंह को गिरफ्तार किया था। 17 मई को माननीय अदालत ने उनको चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। आज हिरासत खत्म होने के बाद पुलिस ने तीन डेरा श्रद्धालुओं प्रदीप सिंह, शक्ति सिंह व रणजीत सिंह को अदालत में पेश किया है जबकि सुखजिन्द्र सिंह सन्नी, निशान सिंह व बलजीत सिंह को कोरोना पॉजिटिव होने के कारण ईलाज अधीन होने के चलते अदालत में पेश नहीं किया जा सका।
डरा-धमकाकर बयान लेने की कोशिश के खिलाफ अदालत में दी अर्जी
एडवोकेट मौंगा ने बताया कि धक्के से बयान लेने के लिए पुलिस की ओर से गिरफ्तार श्रद्धालुओं को महेन्द्रपाल बिट्टू जैसा हश्र करने तक की धमकी दी जा रही है। इस संबंधी माननीय अदालत में आज अर्जी सौंप दी गई है, जिसके संबंध में अदालत ने एसआईटी से सोमवार तक जवाब मांगा है।
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