सच कहूँ न्यूज, चंडीगढ़। पवित्र श्री गुरू ग्रन्थ साहिब जी की बेअदबी के मामले में एक पटीशन पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एसआईटी की ओर से गिरफ्तार किए गए 6 डेरा श्रद्धालुओं के खिलाफ चालान पेश करने पर रोक लगा दी है। यह पटीशन गिरफ्तार डेरा श्रद्धालुओं की ओर से दायर की गई थी। हासिल हुए विवरणों के मुताबिक एसआईटी बेअदबी मामले में लाए गए पोस्टरों की लिखाई की जांच संबंधी पोस्टर के साथ मिलान कर अदालती कार्रवाई में पेश करना चाहती थी लेकिन आज हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने लिखावट के पहले ही नमूने ले लिए होने की बात को आधार मानते हुए चालान पेश करने पर रोक लगा दी है।
डेरा श्रद्धालुओं की तरफ से अदालत में पेश हुए एडवोकेट आर के हांडा ने सुनवाई दौरान दलील दी कि एसआईटी की ओर से जिन पोस्टरों की लिखावट के साथ लिखित मिलाने का जिक्र किया जा रहा है उस संबंधी सीबीआई पहले ही नमूने ले चुकी है, जिसका बकायदा जिक्र सीबीआई की ओर से क्लोजर रिपोर्ट में किया गया है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच एजेंसी की ओर से जब यह कार्रवाई की जा चुकी है तब एक ही मामले में दूसरी जांच टीम की ओर से उसी प्रक्रिया को फिर से दोहराना उचित नहीं है। अदालत ने इन दलीलों के साथ सहमत होते 15 जुलाई तक चालान पेश न करने के आदेश जारी किए हैं।
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