फरीदकोट (सच कहूँ न्यूज)। पवित्र श्री गुरू ग्रन्थ साहिब जी की बेअदबी के मामले में दीवारों पर लगाए गए पोस्टरों के संबंध में थाना बाजाखाना में दर्ज मुकदमा नंबर 117 में गिरफ्तार चार डेरा श्रद्धालुओं को मंगलवार को फरीदकोट की माननीय अदालत ने जमानत दे दी है। विवरणों मुताबिक बेअदबी से संबंधित जो पोस्टर लगाए गए थे, उस मामले में पंजाब पुलिस की विशेष जांच टीम(एसआईटी) ने चार डेरा श्रद्धालुओं शक्ति सिंह, सुखजिन्द्र सिंह सन्नी, बलजीत सिंह व रणजीत सिंह भोला को गिरफ्तार किया गया था। बचाव पक्ष के वकीलों एडवोकेट आरके हांडा, विनोद मोंगा, विवेक गुरबधर व बसंत सिंह सिद्धू ने बताया कि मुकदमा नंबर 117 में उपरोक्त चार जनों की जमानत संबंधी अर्जी लगाई गई थी, जिस पर आज सुनवाई करते हुए माननीय अदालत ने जमानत दे दी।
उन्होंने बताया कि जमानत संबंधी सुनवाई दौरान उन्होंने पक्ष रखते कहा कि पोस्टर लगाने वाले मामले में इससे पहले सीबीआई की ओर से पूरी गहराई से जांच-पड़ताल की जा चुकी है।पोस्टर ऊपर लिखी गई लिखाई का मिलान भी किया गया जो कि डेरा श्रद्धालुओं की लिखाई के साथ मैच नहीं हुआ। मुकम्मल जांच उपरांत सीबीआई ने इस मामले में डेरा श्रद्धालुओं को क्लीन चिट दे दी, जिसका बकायदा तौर पर जिक्र क्लोजर रिपोर्ट में किया गया है।
इसके अलावा वकीलों ने यह भी पक्ष रखा कि मामले में नामजद सभी व्यक्तियों के पास से लम्बे पुलिस रिमांड दौरान ऐसा कुछ भी सबूत नहीं मिला, जिसके आधार पर उनको दोषी ठहराया जा सके। वकीलों ने बताया कि माननीय अदालत ने आज उनकी इन दलीलों से सहमत होते हुए इस केस में गिरफ्तार चार जनों शक्ति सिंह, सुखजिन्द्र सिंह सन्नी, बलजीत सिंह व रणजीत सिंह भोला को जमानत दे दी गई है।
पुलिस जांच में डेरा श्रद्धालुओं के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं जिसके आधार पर इन्हें दोषी ठहराया जा सके।
एडवोकेट आरके हांडा
अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube पर फॉलो करें।