Income Tax: मंदिरों और अस्पतालों में दान करने के बदले नियम, जानें क्या हैं नए नियम

Income Tax Return
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नई दिल्ली। Income Tax Departmen: अब धार्मिक संस्थान 2 लाख से ज्यादा का दान लेते हैं तो उनको उस दान की पूरी जानकारी आयकर विभाग को देनी पड़ेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नियमों में बदलाव करते हुए यह निर्णय लिया है जो 1 अक्तूबर 2023 से लागू हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स छूट का दावा करने वाले धर्मार्थ संस्थानों के लिए खुलासा मानकों में यह बदलाव किया है। नियम के मुताबिक, धर्मार्थ संस्थानों को अब यह खुलासा करना होगा कि उनकी गतिविधियां धर्मार्थ, धार्मिक या धार्मिक-सह-धर्मार्थ किस तरह की हैं। Income Tax rules change

इसके अलावा एक दिन में किसी व्यक्ति से 2 लाख रुपये से अधिक दान मिलने पर दान देने वाले व्यक्ति का नाम-पता, भुगतान की राशि और पैन की जानकारी भी धर्मार्थ संस्था को अब देनी होगी। नांगिया एंडरसन एलएलपी के पार्टनर विश्वास पंजियार ने इनकम टैक्स नियमों में किए गए इस संशोधन पर कहा कि सरकार ने हाल ही में टैक्स छूट का दावा करने या इनकम टैक्स एक्ट के तहत 80जी सर्टिफिकेट पाने के लिए धर्मार्थ संस्थानों के लिए लागू रजिस्ट्रेशन जरूरत को भी नया रूप दिया था। Income Tax

विश्वास पंजियार ने कहा कि सरकार ने अब आयकर नियमों (नियम 2सी, 11एए और 17ए) में जो बदलाव किए हैं वो नियम 1 अक्टूबर 2023 से ही लागू हो जाएंगे। इसके अलावा संबंधित फॉर्म के अंत में दिए गए ‘अंडरटेकिंग’ में भी थोड़े बदलाव किए गए हैं। बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत धर्मार्थ संस्थानों, धार्मिक ट्रस्टों और चिकित्सा एवं शैक्षणिक संस्थानों की आय को टैक्स से छूट मिली हुई है। हालांकि इस छूट के लिए इन संस्थानों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रजिस्ट्रेशन कराना होता है। Income Tax

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