32 कैलिबर की दो पिस्तौलों सहित 11 कारतूस भी किए बरामद
चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Chandigarh News: पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा से सम्बन्धित तीन गुर्गों को जीरकपुर से गिरफ्तार करके राज्य में सनसनीखेज अपराधों को टालने में बड़ी सफलता हासिल की है। Chandigarh News
पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने शनिवार को बताया कि गिरफ़्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान अजय सिंह उर्फ अजयपाल और अंकित दोनों निवासी भिवानी, हरियाणा और लखविन्दर सिंह उर्फ लक्की निवासी ए.के.एस. कॉलोनी, जीरकपुर के तौर पर हुई है। अपराधी अंकित की आपराधिक पृष्टभूमि है और वह हरियाणा में कत्ल, इरादत्न कत्ल, जबरन वसूली और शस्त्र अधिनियम समेत कई घृणित आपराधिक मामलों में शामिल है। पुलिस टीमों ने इनके कब्जे से .32 कैलिबर की दो पिस्तौलों समेत 11 कारतूस बरामद किए हैं और दोषियों की हुंडई और कार भी जब्त की गई है।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पुख़्ता सूचना पर कार्रवाई करते हुए एडीजीपी प्रमोद बान के नेतृत्व वाली एजीटीएफ टीमों ने एआईजी गुरमीत सिंह चौहान और एआईजी सन्दीप गोयल की निगरानी अधीन तीनों मुलजिमों का पीछा करते हुए उनको जीरकपुर के एयरपोर्ट रोड के नजदीक स्थित एक फ्लैट से गिरफ़्तार किया। उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच से पता लगा है कि अपराधी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के विदेशी और फरार गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के निदेर्शों पर काम कर करते थे। यह दोषी रेकी कर रहे थे और अन्य अपेक्षित जानकारी एकत्र कर रहे थे क्योंकि इनको विरोधी गैंगस्टरों की ‘टारगेट किलिंग’ को अंजाम देने का काम सौंपा गया था। Chandigarh News
इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी देते हुए एडीजीपी प्रमोद बान ने बताया कि दोषी अंकित ने अपने साथियों के साथ मिलकर आपराधिक पृष्टभूमि वाले विरोधी गैंगस्टर जय कुमार उर्फ भदर, जिसके विरुद्ध घृणित अपराधों के 27 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे, का छह नवंबर 2023 को दिनदहाड़े कत्ल किया था और तब से ही वह फरार था। हरियाणा पुलिस ने उसकी गिरफ़्तारी के लिए इनाम भी रखा था। उन्होंने बताया कि गिरफ़्तार किए मुलजिम अजय और अंकित ने राजस्थान में टारगेट किलिंग करने की वारदातों को अंजाम देने की नाकाम कोशिश भी की थी। उन्होंने कहा कि इस मॉड्यूल की आपराधिक गतिविधियों की गहराई से जांच की जा रही है। इस सम्बन्धी एफआईआर 15 मार्च 2024 को आई.पी.सी. की धारा 120-बी और शस्त्र अधिनियम की धाराओं 25 (6) और 25 (7) के अंतर्गत थाना स्टेट क्राइम, एस.ए.एस. नगर में मामला दर्ज किया गया है। Chandigarh News
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