कैराना (सच कहूँ न्यूज)। Kairana News: कोर्ट ने लूट के आरोपी को दोष सिद्ध पाए जाने पर कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-2021 में जिसान उर्फ प्रभु निवासी मोहल्ला इस्लामनगर कस्बा कैराना के विरुद्ध स्थानीय कोतवाली पर धारा-392 व 411 आईपीसी के तहत लूट का अभियोग पंजीकृत हुआ था। आरोपी के कब्जे से लूटे गए रुपये भी बरामद हुए थे। Kairana News
पुलिस ने आरोपी का चालान करके उसे जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी जिसान उर्फ प्रभु को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर दस दिन के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। Kairana News
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